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16 December 2021
लडकिया न्यूनतम विवाह आयु, 18 से 21 करने का प्रस्ताव
नई दिल्ली: लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल होगी. कैबिनेट में प्रस्ताव पास हुआ. बुधवार को कैबिनेट की बैठक में इस पर फैसला हुआ है. इसके लिए सरकार मौजूदा क़ानूनों में संशोधन लाएगी.
बता दें कि सबसे पहले पीएम नरेंद्र मोदी ने पिछले साल 15 अगस्त पर लाल क़िले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था. उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए आवश्यक है कि उनका विवाह उचित समय पर हो. अभी पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 है.
पहले बच्चे का जन्म देते समय महिलाओ की उम्र 21 वर्ष होनी चाहिए. विवाह में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है.
कभी लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र 15 साल थी, 43 साल बाद कानून में बदलाव हो रहा है.