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20 December 2021
आधार कार्ड को वोटर कार्ड से लिंक करने का बिल पास
नई दिल्ली: आधार-वोटर आईडी कार्ड लिंक करने का बिल लोकसभा में पारित हुआ. 5 राज्यों में होने वाले चुनाव से पहले चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक पास हुआ. अगले साल 5 राज्यों में चुनाव हैं.
सोमवार को लोकसभा में चुनाव अधिनियम संशोधन विधेयक पारित हुआ. बिल के कुछ प्रावधानों पर विपक्ष को आपत्तियां हैं. विपक्ष के भारी विरोध के बीच लोकसभा से बिल पारित हुआ.
कानून मंत्री किरण रिजिजू ने इसके बारे में बताया है. उनके अनुसार, आधार कार्ड को वोटर लिस्ट के साथ जोड़ना जरूरी नहीं है. यह स्वैच्छिक यानी वॉलेंटरी है. इससे एड्रेस पता करने में मदद होगी. फर्जी वोटिंग को रोकने में मदद मिलेगी. अभी मतदाता सूची में नाम नहीं आया तो आपको जोड़ने के लिए 1 साल का इंतजार करना पड़ता था. अब इसके लिए साल में 4 बार विंडो खुलेगी.
एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने सरकार के इस फैसले के फायदों के बारे में बताया. उनके अनुसार, देश में अभी करोड़ों की संख्या में डुप्लीकेट वोटर आईडी बने हुए हैं. नया कानून बनने के बाद ये सभी गायब हो जाएंगे. फेक वोटर आईडी की मदद से मोबाइल कनेक्शन, राशन कार्ड भी बनवाए जा रहे थे. अन्य कई तरह की सरकारी सुविधाएं भी ली जा रही थीं. इन सभी पर कंट्रोल होगा. बड़ी संख्या में रोहिंग्या बांग्लादेशियों ने वोटर आईडी बनवा लिए हैं. उन्हें भी पकड़ने में मदद मिलेगी.
कैसे कर सकते हैं लिंक
– सबसे पहले https://voteportal.eci.gov.in पर जाएं.
– इसके बाद Mobile no/ email / Voter ID No और पासवर्ड से लॉगइन करें.
– इसके बाद राज्य, जिला सहित अपनी पर्सनल जानकारी दें.
– सारी जानकारी देने के बाद Search के बटन पर क्लिक करें. अगर जानकारी का मिलान सरकारी डेटा से हो जाएगा तो आपके सामने नई डिटेल खुल जाएगी.
– अब यहां feed aadhar number पर क्लिक करना होगा.
– यहां आधार के साथ बाकी जानकारी लिखें.
– सभी जानाकारी चेक करने के बाद सबमिट का बटन दबाएं.
– स्क्रीन पर आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सफल हुआ.
- SMS भेजकर भी कर सकते हैं लिंक
- आधार कार्ड और वोटर आइडी कार्ड को लिंक करने के लिए
- एक फोन काल के जरिए भी वोटर आइडी और आधार कार्ड को लिंक कर सकते हैं. इसके लिए आपको सोमवार से शुक्रवार के बीच सुबह 10 बजे से शाम 5 बजे के बीच 1950 पर कॉल करना होगा.