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24 December 2021
महाराष्ट्र सरकार कोरोना केस के चलते नाईट कर्फ्यू घोषणा
मुंबई: देश में एक दिन में ओमिक्रोन के रिकार्ड नए मामले सामने आए. फिर से पाबंदियों का दौर शुरू हुआ. राज्यों ने संक्रमण रोकने सख्त कदम उठाए. महाराष्ट्र में नाइट कर्फ्यू, शादी में 100 लोगों को इजाजत संक्रमण रोकने नई गाइडलाइन जारी की. रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक नाइट कर्फ्यू जारी रहेगा.
महाराष्ट्र में इनडोर शादियों में 100 लोग, आउटडोर शादी में 250 लोगों को शामिल करने की इजाजत दी जाएगी. इसके अलावा जिम, स्पा होटल, थिएटर और सिनेमा हॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे. नई गाइडलाइन में अन्य सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक आयोजनों में भी उपस्थित लोगों की संख्या 100 से अधिक नहीं होनी चाहिए. एक जगह पर 5 से ज्यादा लोग इकट्ठा नहीं हो सकेंगे. सरकार की तरफ से सख्त तौर पर कहा गया है कि कोरोना नियमों का उल्लंघन करने पर 500 रु का जुर्माना भरना पड़ेगा. साथ ही कार्यक्रम में नियम तोड़ने पर आयोजकों को 50,000 रुपये तक का जुर्माना भरना पड़ सकता है.
दिल्ली में पिछले 6 माह का टूटा रिकॉर्ड, 24 घंटे में कोरोना के 180 नए केस सामने आए. महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 1410 नए मामले दर्ज किए गए हैं. क्रिसमस और न्यू ईयर के दौरान कोरोना के मामले और बढ़ सकते है.
ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद हरियाणा-गुजरात में भी नाइट कर्फ्यू के लिए गाइडलाइंस जारी. गुजरात सरकार ने प्रदेश के कुछ जिलों में सख्ती बरती है. अहमदाबाद, वडोदरा, सूरत, राजकोट, भावनगर, जामनगर, गांधीनगर और जूनागढ़ में वर्तमान COVID-19 स्थिति को देखते हुए नाइट कर्फ्यू लागू करने का फैसला लिया है. हरियाणा सरकार ने लोगों को क्रिसमस का त्यौहार और नए साल का जश्न मनाने की छूट देते हुए 1 जनवरी से नाइट कर्फ्यू लागू करने के आदेश दिए हैं. मध्य प्रदेश सरकार ने कोरोना की नई गाइडलाइंस जारी की.
गौरतलब है कि गुरुवार को पीएम मोदी ने कोविड-19 संक्रमण को लेकर एक समीक्षा बैठक की थी. केंद्र की इस बैठक में कोविड टास्क फोर्स के सदस्य भी शामिल हुए थे. इसके साथ ही केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से राज्यों को पत्र लिखा गया है जिसमें संक्रमण से बचने के लिए सख्ती लागू करने के निर्देश दिए गए हैं.