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22 December 2021 Updated: Dec. 23

ओबीसी आरक्षण पुनर्विचार याचिका सुप्रीम कोर्ट में दाखिल

ओबीसी आरक्षण पुनर्विचार याचिका

भोपाल: अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) आरक्षण पर पुनर्विचार की याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंची शिवराज सरकार. सीएम शिवराज ने विधानसभा में स्थगन प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान कहा था कि सरकार इस मामले में सुप्रीम कोर्ट जा रही है. पंचायत और निकाय चुनाव में ओबीसी आरक्षण समाप्त किए जाने के आदेश पर पुनर्विचार के लिए राज्य सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है. कोर्ट से जल्द सुनवाई का आग्रह किया गया, सुप्रीम कोर्ट ने अर्जेंट हियरिंग से इंकार किया, अब 3 जनवरी को सुनवाई होगी. विधानसभा ने गुरुवार को अशासकीय संकल्प बहुमत से पारित किया है. मध्य प्रदेश में OBC रिजर्वेशन के बिना त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव नहीं कराए जाएंगे.

याचिका में आग्रह किया गया है कि पिछड़ा वर्ग के हितों को ध्यान में रखते हुए निर्णय पर पुनर्विचार किया जाए. सरकार के साथ-साथ कुछ किसान संगठनों ने भी इस संबंध में याचिका दायर की है. शासन में राज्य निर्वाचन आयोग की ओबीसी आरक्षण के संबंध में सरकार द्वारा की जा रही कवायद के बारे में पत्र भी लिखा है. सभी कानूनी पहलुओ का अध्ययन करने के बाद शासन की ओर से सुप्रीम कोर्ट में पुनर्विचार याचिका दायर की गई है.

गौरतलब है कि पंचायत चुनाव के पहले और दूसरे चरण के चुनाव की नामांकन प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. वरिष्ठ अधिवक्ता विवेक तन्खा ने बताया कि कुछ किसान संगठनों द्वारा भी अन्य पिछड़ा वर्ग कि आरक्षण पर रोक लगाए जाने के आदेश पर पुनर्विचार करने के लिए याचिका लगाई गई है. मध्‍य प्रदेश विधानसभा में शिवराज और कमलनाथ के समर्थकों ने हंगामा किया.

मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पत्रकारों से चर्चा में कहा कि सदन में मैंने यह संकल्प रखा है. इसमें कहा गया है कि यह सदन संकल्प करता है कि बिना पिछड़ा वर्ग के आरक्षण के पंचायत चुनाव न कराए जाए. हम पिछड़ा वर्ग के कल्याण के लिए, नगरीय निकाय के चुनाव में OBC आरक्षण के लिए संकल्पबद्ध है. कांग्रेस ढोंग और पाखंड कर रही हैं. रोटेशन के नाम पर आरक्षण का विरोध करने पहले हाईकोर्ट गए. कांग्रेस के लोग चुनाव नहीं चाहते थे. हाईकोर्ट ने चुनाव रोकने से इंकार किया तो सुप्रीम कोर्ट गए. अब पिछड़ा वर्ग का हितैषी होने का नाटक कर रहे हैं. सरकार का संकल्प है कि सब समाज को साथ लेकर आगे बढ़ते जाना है. मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार पूरी ईमानदारी के साथ पिछड़ा वर्ग को 27 फीसदी आरक्षण देना चाहती है.

विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष कमलनाथ ने कहा कि सरकार ने संकल्प पेश किया है और यह पारित हो गया है तो अब यह सरकार की जिम्मेदारी है कि किसी भी हाल में बिना OBC आरक्षण के पंचायत चुनाव न हो.

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