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18 December 2021

चुनाव ओबीसी आरक्षण सीट रि-नोटिफाइड करने के निर्देश

ओबीसी आरक्षण रि-नोटिफाइड निर्देश

भोपाल: पंचायत चुनाव के लिए चुनाव आयोग ने राज्य सरकार से 7 दिन में ओबीसी आरक्षण वाले पदों को रि-नोटिफाइड करने को कहा. निर्वाचन आयोग ने साफ कर दिया है कि अन्य पिछड़ा वर्ग(ओबीसी) के लिए आरक्षित पदों को छोड़कर शेष पदों के लिए चुनाव प्रक्रिया जारी रहेगी. मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग की करीब एक घंटे बैठक चली. बैठक में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव बीएस जामोद, ओएसडी दुर्ग विजय सिंह एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे. आयोग ने जिला निर्वाचन अधिकारियों को ओबीसी के लिए आरक्षित पदों के लिए 17 दिसंबर 2021 तक जमा नाम निर्देशन पत्रों को सुरक्षित रखने के निर्देश दिए हैं. पंचायत चुनाव तय समय से ही होंगे.

सुप्रीम कोर्ट के निर्णय पर विचार के लिए आयोग ने बुलाई गई बैठक में यह तय किया गया है. चुनाव आयोग ने राज्य सरकार को पत्र लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुरूप ओबीसी आरक्षण वाले पदों को भी 7 दिन में रि-नोटिफाइड(पुन: अधिसूचित) करें. ताकि उन सीटों पर भी चुनाव कराया जा सके.

आयोग ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के अनुसार अन्य पदों के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार जारी रहेगी. आरक्षण के संबंध में कार्यवाही का अधिकार राज्य सरकार को है.

उल्लेखनीय है कि मध्य प्रदेश में अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए जिला पंचायत सदस्य के 155, जनपद पंचायत सदस्य के 1273, सरपंच के 4058 और पंच के 64 हजार 353 पद आरक्षित हैं. पंचायत चुनाव को लेकर लगाई गई याचिका पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ा फैसला लिया है. निर्वाचन आयोग ने OBC वर्ग के लिए रिजर्व पदों की निर्वाचन प्रक्रिया को स्थगित कर दिया है. ओबीसी वर्ग की आबादी के सही आंकड़ों के बिना उन्हें कोटा दिया गया है जो गलत है. सुप्रीम कोर्ट ने मामले में सुनवाई करते हुए ओबीसी सीटों पर चुनाव फिर से नोटिफाई किया जाए और जिन सीटों को ओबीसी वर्ग के लिए आरक्षित कर दिया गया था उन्हें सामान्य मानकर चुनाव करवाए जाएं.

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