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25 February 2021
सोशल-मीडिया, ओटीटी-न्यूज़ पोर्टल के लिए गाइडलाइन जारी
नई दिल्ली: सोशल मीडिया, ओवर-द-टॉप(ओटीटी) और न्यूज पोर्टल को लेकर केंद्र सरकार ने गुरुवार को नई गाइडलाइन जारी की. सरकार ने आईटी रूल्स, 2021 को अधिसूचित किया है. सोशल मीडिया प्लेटफार्म को यूजर्स की शिकायतों की सुनवाई के लिए ग्रीवांस रीड्रेसेल मैकेनिज्म बनाना होगा. वहीं ओटीटी प्लेटफार्म को सेल्फ रेगुलेशन करना होगा. सोशल मीडिया को लेकर 3 महीने में नियम लागू होंगे.
सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को संप्रभुता, पब्लिक ऑर्डर और दुष्कर्म पर असर डालने वाले कंटेंट के ओरिजिनेटर के बारे में खुलासा करना होगा. हर महीने हुई शिकायत पर कार्रवाई की जानकारी देनी होगी. आपत्तिजनक पोस्ट 24 घंटे में हटानी होगी. सबसे पहले पोस्ट डालने वाले की जानकारी देनी होगी. तीन स्तर पर निगरानी का तंत्र विकसित होगा.
केंद्र सरकार ने फेसबुक, ट्विटर जैसे तमाम सोशल मीडिया प्लेटफार्म्स के यूजर्स की शिकायतों के मद्देनजर नई गाइडलाइंस जारी की है. देश में 53 करोड़ वाट्सअप यूजर्स है, 44.8 करोड़ यूट्यूब, 41 करोड़ फेसबुक, 21 करोड़ इंस्टा और 1.75 करोड़ ट्विटर यूजर्स हैं. भारत की संप्रभुता से जुड़े अपराध वाले, सुरक्षा, अन्य राज्यों के साथ संबंध से जुड़े पोस्टों को हटाया जाना चाहिए.
केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय प्रकाश जावडेकर और केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने प्रेस कांफ्रेंस कर बताया कि सोशल मीडिया प्लेटफार्म को कड़े नियमों का पालन करना होगा. सोशल मीडिया यूजर्स और पीड़ितों की शिकायतों की सुनवाई करनी होगी. महिलाओं की गरिमा और सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी. चीफ कंप्लायंस आफिसर की नियुक्ति करनी होगी. सोशल मीडिया को 2 श्रेणियों में बांटा गया है, एक इंटरमीडरी और दूसरा सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडरी.
केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और रविशंकर प्रसाद से पूछा गया कि क्या देश में न्यूज पोर्टल को लेकर भी कानून आएगा? देश में कितने न्यूज पोर्टल हैं? इस सवाल पर जावड़ेकर ने कहा कि यह बहुत अच्छा सवाल है. अभी तक केंद्र सरकार के पास इसका कोई डेटा नहीं है कि देश में कितने न्यूज पोर्टल चल रहे हैं. न्यूज पोर्टल को लेकर कानून बनाने की प्रक्रिया चल रही है.