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27 February 2021
मध्यप्रदेश केबिनेट फैसला, मिलावटखोरी पर उम्रकैद की सजा
भोपाल: लोगों की सेहत को ध्यान में रखकर राज्य सरकार का कठोर फैसला. मिलावटखोरी पर शिवराज सरकार का सख्त कानून लाई . पकडे जाने वाले व्यक्ति को उम्र कैद की सजा मिलेंगी. शिवराज केबिनेट में खाद्य पदार्थो को लेकर निर्णय किया गया. मंत्रिमंडल ने खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को आजीवन कारावास देने के लिए दंड कानून(मध्यप्रदेश संशोधन) विधेयक, 2021 को मंजूरी दी है.
राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों को अब कड़ी सजा दी जाएगी. 'मिलावट पर कसावट' अभियान के तहत आरोपी का दोष साबित होने पर आजीवन कारावास की सजा के प्रावधान को मंजूरी दी गई है. पहले मिलावट का आरोप सही साबित होने पर 6 महीने की सजा का ही प्रावधान था, जिसे बाद में बढ़ाकर 3 साल कर दिया गया था. हालांकि इसमें फिर संशोधन किया गया है और अब आरोप सिद्ध होने पर मिलावटखोरों को आजीवन कारावास की सजा का प्रावधान कर दिया गया है.
बता दें कि दिसंबर 2019 में मिलावट से पैदा होने वाले खतरों को लेकर भोपाल में जागरूकता रैली निकाली गई थी. रैली में सभी आयु वर्ग के लोगों ने हिस्सा लिया था.