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12 January 2021
कोर्ट ने तीनो कृषि कानून पर अगले आदेश तक लगाईं रोक
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने तीनो कृषि कानूनों पर रोक लगाई. सरकार और किसानो के बीच गतिरोध खत्म करने के लिये 4 सदस्यीय समिति का गठन किया. कानूनों के अमल पर अगले आदेश तक रोक लगाई जायेंगी. किसान दिल्ली की सीमाओं पर धरना दे रहे हे. चीफ जस्टिस एसए बोबडे, जस्टिस ए एस बोपन्ना और जस्टिस वी रामा सुब्रमणियन की पीठ ने सभी पक्षों को सुनने के बाद नए कानून पर रोक लगाईं.
पीठ ने इस समिति के लिये भारतीय किसान यूनियन के अध्यक्ष भूपिन्दर सिंह मान, शेतकारी संगठन के अध्यक्ष अनिल घन्वत, दक्षिण एशिया के अंतर्राष्ट्रीय खाद्य नीति एवं अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. प्रमोद जोशी और कृषि अर्थशास्त्री अशोक गुलाटी के नामों की घोषणा की. वीडियो कांफ्रेंस के माध्यम से सुनवाई के दौरान पीठ ने सख्त लहजे में कहा कि कोई भी ताकत उसे इस तरह की समिति गठित करने से रोक नहीं सकती. दिल्ली पुलिस के माध्यम से केंद्र द्वारा दायर एक आवेदन पर भी नोटिस जारी किया. इस आवेदन में 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस के अवसर पर होने वाले आयोजन में व्यवधान डालने के लिये किसानों के प्रस्तावित ट्रैक्टर या ट्राली मार्च या किसी अन्य तरह के विरोध प्रदर्शन पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है.
कांग्रेस ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाया. राकेश टिकैत बोले- कानून बनाने वाले लोग ही कमेटी मे है. किसानों की ओर से पहले कमेटी का विरोध किया गया और कमेटी के सामने ना पेश होने को कहा. इस पर कोर्ट ने कहा कि अगर मामले का हल निकालना है तो कमेटी के सामने पेश होना होगा. किसान बोले, SC की कमेटी में तो केवल सरकार के लोग, 26 को दिखाएंगे ताकत, कांग्रेस भी हमलावर हुई.