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20 June 2021 Updated: June 21

कोरोना मृतको के परिजनों को 4 लाख मुआवजा नहीं

कोरोना मुआवजा 4 लाख

नई दिल्ली: कोरोना महामारी में मुआवजा देने की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. केंद्र सरकार ने कोर्ट में हलफनामा पेश किया. कहा कोरोना से मरने वालों के परिजनों को 4-4 लाख रुपए मुआवजा नहीं दे सकते. महामारी में लोगों को दी गई वित्तीय और बाकी मदद का भी विस्तार से हवाला दिया. महामारी के दौरान ऑक्सीजन आदि के इंतजाम का भी ब्योरा दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना से मरने वालों को मुआवजे की मांग पर केंद्र को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था.

केंद्र ने कहा कि हर कोरोना संक्रमित मरीज की मौत पर मुआवजा राज्यों के वित्तीय सामर्थ्य से बाहर है. क्योंकि यह एक बड़ी वित्तीय देनदारी होगी. कोरोनो बीमारी(Covid-19) से मरने वालों के परिवार के सदस्यों को 4-4 लाख रुपये का मुआवजा देने की मांग वाली याचिकाओं के जवाब में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष यह हलफनामा दायर किया.

अभी तक देश में कोरोना से 3,85,000 मौतें हो चुकी हैं और यह संख्या बढ़ भी सकती है. मुआवजा देने के लिए संसाधनों का उपयोग महामारी के खिलाफ कार्यवाही और स्वास्थ्य व्यय को प्रभावित कर सकता है.

आपदा प्रबंधन कानून में केवल भूकंप, बाढ़ आदि प्राकृतिक आपदाओं पर ही मुआवजे का प्रावधान है. सरकार ने आगे कहा कि अगर एक बीमारी से होने वाली मौत पर मुआवजे की राशि दी जाए और दूसरी पर नहीं तो यह पूरी तरह से गलत होगा. अगर राज्यों को हर मौत के लिए 4 लाख रुपए मुआवजा देने का निर्देश दिया गया, तो उनका पूरा फंड ही खत्म हो जाएगा. इससे कोरोना के खिलाफ जारी लड़ाई के साथ ही बाढ़, चक्रवात जैसी आपदाओं से भी लड़ पाना असंभव हो जाएगा.

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