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14 June 2021
अयोध्या में मंदिर ट्रस्ट पर जमीन घोटाले का लगा आरोप
लखनऊ: अयोध्या में राम मंदिर निर्माण के लिए खरीदी गई जमीन पर विवाद गरमाया. भूमि विवाद पर सपा-आप ने ट्रस्ट पर गंभीर आरोप लगाए. मामले को लेकर विपक्ष सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा पर हमलावर है. राम मंदिर ट्रस्ट पर जमीन खरीद में घोटाले का आरोप लगाया गया. महिला कांग्रेस ने लखनऊ में सीएम आवास के बाहर प्रदर्शन किया. पुलिस ने हल्का बल प्रयोग कर उन्हें हिरासत लिया.
प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा अटल पाल के नेतृत्व में मुख्यमंत्री आवास के बाहर प्रदर्शन कर रहीं पार्टी की महिला कार्यकर्ताओं पर पुलिस ने बल प्रयोग किया जिसमें कई कार्यकर्ता चोटिल हो गईं. अयोध्या मंदिर ट्रस्ट और उसके सचिव चंपत राय पर भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं. दोनों सौदों के मुद्रांक शुल्क(स्टैम्प ड्यूटी) कागजों पर ट्रस्ट के सदस्य अनिल मिश्रा और अयोध्या के महापौर ऋषिकेश उपाध्याय का नाम बतौर गवाह लिखा हुआ है. राज्य में अगले साल चुनाव भी है इसलिए भी सियासत गरमा रही है.
आरोप लगाया कि मंदिर ट्रस्ट के पदाधिकारियों ने 2 करोड़ रुपये की जमीन महज पांच मिनट के अंदर 18 करोड़ रुपये में खरीद ली. ट्रस्ट के लोग भगवान राम के नाम पर आखिर यह कौन सा धंधा कर रहे हैं. सरकार यह स्पष्ट करे कि क्या इस घोटाले का संबंध प्रधानमंत्री कार्यालय तक है.
गौरतलब है कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह और सपा के वरिष्ठ नेता एवं प्रदेश के पूर्व मंत्री पवन पांडे ने रविवार को श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय और सदस्य अनिल मिश्रा पर गत 18 मार्च को अयोध्या में मात्र पांच मिनट के भीतर दो करोड़ रुपये की जमीन को 18 करोड़ रुपये में खरीदकर घोटाला करने का आरोप लगाया. पूरे मामले में सीबीआई जांच की मांग की है.
मामले पर ट्रस्ट का बचाव करते हुए ट्रस्ट के सचिव और विश्व हिन्दू परिषद के उपाध्यक्ष चंपत राय ने किसी भी घोटाले से इनकार किया है. उन्होंने कहा है कि जमीन के इस टुकड़े की खरीद का जो पहला सौदा है उसका मूल्य 2019 में राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने से पहले के दामों पर तय हुआ था. राय का दावा है कि फैसला आने के बाद से उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अयोध्या में काफी जमीन खरीदे जाने की वजह से वहां जमीन के दाम बढ़ गए. इसलिए जब ट्रस्ट ने उस जमीन को खरीदा तो उसे ज्यादा मूल्य देना पड़ा.
एक लंबे अरसे से चले आ रहे राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद विवाद मामले में सुप्रीम कोर्ट ने नौ नवंबर 2019 को आदेश दिया था कि विवादित स्थल पर राम मंदिर ही बनेगा और मुस्लिम पक्ष को मस्जिद बनाने के लिए कहीं ओर 5 एकड़ भूमि दी जाएगी. अदालत ने यह भी कहा कि 1992 में बाबरी मस्जिद का गिराया जाना गैर कानूनी था.