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17 March 2021
पुराने वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिनुअल करना हुआ महंगा
नई दिल्ली: सड़क परिवहन मंत्रालय ने ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया. पुरानी गाड़ियों के RC रीन्यूअल की फीस होगी महंगी. अक्टूबर से पुराने वाहनों पर कई चार्ज बढ़ेंगे. पुरानी गाड़ियों पर रोक लगेगी. 1 अप्रैल 2022 से 15 साल पुराने सरकारी वाहनों का रजिस्ट्रेशन रिन्यू नहीं होगा, सरकार ने प्रस्ताव तैयार किया. केंद्र-राज्य सरकारों-सरकारी विभागों के वाहनों पर नया नियम लागू होगा.
फिलहाल इस प्रस्ताव पर ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी कर सभी हितधारकों के सुझाव मांगे गए हैं. सुझावों पर विचार करने के बाद मंत्रालय की ओर से फाइनल नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा.
सरकार ने वित्त वर्ष 2021-22 के केंद्रीय बजट में वॉलेंट्री व्हीकल स्क्रैपिंग पॉलिसी की घोषणा की है. इस पॉलिसी के तहत पर्सनल की 20 साल बाद और कमर्शियल व्हीकल्स को 15 साल बाद ऑटोमेटिड फिटनेस टेस्ट कराना होगा. इस टेस्ट को पास ना करने वाले वाहनों को चलाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा. साथ ही ऐसे वाहनों को जब्त किया जाएगा.
भारत में 20 साल के अधिक पुराने वाहनों की संख्या 51 लाख, और 15 साल से पुराने वाहनों की संख्या 34 लाख है. इन वाहनों के पास फिटनेस सर्टिफिकेट नहीं है. रजिस्ट्रेशन फीस 20 गुना तक बढ़ी. अभी निजी वाहनों का रजिस्ट्रेशन 15 साल के लिए मान्य होता है. उसके बाद वाहनों का फिटनेस टेस्ट होता है और इसे पास करने वाले वाहन का फिर अगले 5 सालों के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाता है.