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11 May 2021

स्वास्थ्य मंत्रालय की RT-PCR टेस्ट पर नई गाइडलाइन

स्वास्थ्य मंत्रालय नई गाइडलाइन

भोपाल: कोरोना पर स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइड लाइन जारी की नियमों में ढील दी. अब एक राज्य से दूसरे राज्य जाने में RT-PCR टेस्ट जरूरी नहीं. अगर कोई मरीज अस्पताल से ठीक होकर डिस्चार्ज हो रहा है तो भी RT-PCR टेस्ट करवाने की जरूरत नहीं होगी. अगर मरीज को 5 दिनों से बुखार नहीं है, तो अस्पताल से डिस्चार्ज होने के लिए भी RT-PCR टेस्ट कराना जरुरी नहीं होगा. कोरोना रोकथाम के लिए मुंबई-पुणे में उठाए गए अहम कदम की केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने तारीफ की.

आपको बता दें कि कोरोना संक्रमण की बढ़ती रफ्तार को देखते हुए कई राज्यों ने अपने यहां आने वाले लोगों के लिए कोरोना की निगेटिव रिपोर्ट जरूरी कर दी थी. इस नियम में बदलाव से कामकाज के सिलसिले में कई राज्यों का भ्रमण करनेवाले लोगों को काफी सहूलियत होगी.

देश में कोरोना वायरस संक्रमण की दूसरी लहर ने भयावह रूप ले लिया है. कोरोना संक्रमण का आंकड़ा अभी 21 प्रतिशत है, लेकिन देश में कोरोना संक्रमण के मामलों में गिरावट आयी है. राज्यवार आंकड़ा मामलों में गिरावट साफ नजर आती है. कोरोना के मामले 18 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में घटे हैं. वहीं 13 राज्यों में एक लाख से अधिक कोरोना के एक्टिव केस हैं. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा मंगलवार को जारी आंकड़ों के अनुसार, देश में 14 दिनों के बाद संक्रमण के नए मामलों की संख्या घटकर 3.29 लाख रह गयी है.

सभी सरकारी और प्राइवेट हॉस्पिटल में रैपिड एंटीजन टेस्ट करने की इजाजत है. इसके लिए किसी से मान्यता लेने की जरूरत नहीं है. घर में टेस्ट के उपायों का पता लगाया जा रहा है.

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