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12 October 2021
नवदुर्गा उत्सव के दौरान गरबा से 4 मुस्लिम युवक गिरफ्तार
इंदौर: नवदुर्गा उत्सव के दौरान चल रहे गरबा कार्यक्रम से 4 मुस्लिम युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेजा. युवको की गिरफ्तारी पर सवाल उठे. जेल भेजे गए 4 मुस्लिम युवकों को प्रशासन ने 50,000-50,000 रुपये के मुचलके पर मंगलवार को रिहा कर दिया. युवकों के परिजनों ने इन सभी की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि इनमें से 2 युवक तो इसी महाविद्यालय के छात्र थे. स्वयंसेवकों के रूप में गरबा कार्यक्रम की व्यवस्थाएं संभाल रहे थे.
तथाकथित 'लव जिहाद' को लेकर बजरंग दल के हंगामे के बाद एक निजी महाविद्यालय के गरबा कार्यक्रम से एहतियातन गिरफ्तारी की गई. हालाँकि परिजनो ने महाविद्यालय की ओर से जारी विद्यार्थी परिचय पत्र और गरबा कार्यक्रम का पास दिखाया और गिरफ्तारी पर सवाल उठाए. पुलिस अधिकारी ने बताया गरबा कार्यक्रम में मौजूद कुछ लोगों के साथ मुस्लिम युवकों के विवाद की स्थिति बनने पर उन्हें CRPC की धारा 151 के तहत एहतियातन गिरफ्तार किया गया था.
अनुविभागीय मजिस्ट्रेट(SDM) पराग जैन ने अदनान शाह, मोहम्मद उमर, अब्दुल कादिर और सैयद साकिब को 50,000-50,000 रुपये के मुचलके पर जेल से रिहा करने का आदेश दिया. 20 से 25 साल की उम्र के युवाओ को रविवार रात गांधी नगर क्षेत्र के निजी महाविद्यालय के गरबा कार्यक्रम से दंड प्रक्रिया संहिता(CRPC) की धारा 151(संज्ञेय अपराध घटित होने से रोकने के लिए की जाने एहतियातन गिरफ्तारी) के तहत गिरफ्तार किया गया था. सोमवार को एक स्थानीय जेल भेज दिया गया था.
बजरंग दल के स्थानीय संयोजक तरुण देवड़ा ने गांधी नगर पुलिस थाने में दर्ज शिकायत में आरोप लगाया है कि प्रशासन ने निजी महाविद्यालय को गरबा कार्यक्रम में केवल 800 छात्र-छात्राओं को बुलाने की अनुमति दी थी. लेकिन महाविद्यालय प्रबंधन ने इसे वाणिज्यिक आयोजन में तब्दील करते हुए टिकट बेचे और इसमें 2,000 से 3,000 लोगों को बुला लिया. शिकायत में आरोप लगाया कि नवरात्रि के पवित्र त्योहार पर महाविद्यालय के गरबा कार्यक्रम में बड़ी संख्या में मुस्लिम युवकों को बुलाकर 'लव जिहाद' को बढ़ावा दिया गया. महाविद्यालय प्रबंधन के अक्षय तिवारी के खिलाफ भारतीय दंड विधान की धारा 188(किसी सरकारी अधिकारी का आदेश नहीं मानना) के तहत पहले ही मामला दर्ज किया जा चुका है.