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26 December 2022
वीडियोकॉन संस्थापक वेणुगोपाल गिरफ्तार, 28 तक हिरासत
मुंबई: सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक लोन केस में वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को सोमवार को गिरफ्तार किया है. सीबीआई अदालत ने कोचर दंपती के साथ तीन दिन की रिमांड पर भेजा. 71 वर्षीय धूत को मुंबई से गिरफ्तार किया गया. उनकी गिरफ्तारी आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ व एमडी चंदा कोचर और उनके पति की गिरफ्तारी के 3 दिनों के बाद की गई है.
तीनों को विशेष अदालत के न्यायाधीश एएस सैय्यद के समक्ष पेश किया गया. विशेष लोक अभियोजक ए. लिमोसिन ने केंद्रीय जांच ब्यूरो का प्रतिनिधित्व करते हुए सभी आरोपियों का सामना कराने के लिए 3 दिन की हिरासत की मांग की. जिसे अदालत ने मान लिया. कोचर दंपती पहले से ही सीबीआई की रिमांड पर हैं.
सीबीआई ने आईसीआईसीआई बैंक लोन केस में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ और एमडी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन समूह के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को एक ऋण धोखाधड़ी मामले में 28 दिसंबर तक सीबीआई की हिरासत में भेज दिया.
सीबीआई ने वर्ष 2019 में दर्ज प्रीवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट के तहत बैंक लोन से जुड़े मामले में आईसीआईसीआई बैंक की पूर्व सीईओ व एमडी चंदा कोचर, उनके पति दीपक कोचर और वीडियोकॉन के संस्थापक वेणुगोपाल धूत को अरोपी बनाया है. उनके अलावा इस मामले में दीपक कोचर के संचालन में चलने वाली न्यूपावर रिन्युएबल (एनआरएल), सुप्रीम एनर्जी, वीडियोकॉन इंटरनेशनल इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और वीडियोकॉन इंडस्ट्रीज लिमिटेड को आरोपी बनाया गया है. सीबीआई का आरोप है कि आईसीआईसीआई बैंक ने बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट, आरबीआई के दिशा-निर्देशों और बैंक की क्रेडिट पॉलिसी का उल्लंघन करते हुए वेणुगोपाल धूत की वीडियोकॉन ग्रुप की कंपनियों को 3,250 करोड़ रुपये की ऋण सुविधाएं दी. सीबीआई ने सबसे पहले दीपक कोचर और वेणुगोपाल धूत के खिलाफ मार्च 2018 में आरंभिक जांच (Preliminary Enquiry – PE) दर्ज की थी.