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16 December 2022

मप्र में ऑनलाइन गेम को कंट्रोल करने टास्क फ़ोर्स गठित

मप्र गेम कंट्रोल टास्क फ़ोर्स

भोपाल: Online Games पर नियंत्रण के लिए MP सरकार ने टास्क फोर्स बनाई, गृह सचिव समेत कई लोगों को सदस्य बनाया गया. अपर मुख्य सचिव गृह डा. राजेश राजौरा की अध्यक्षता में गठित टास्क फोर्स विभिन्न न्यायालयों द्वारा दिए निर्देश, वैधानिक स्थिति और तकनीकी पहलुओं का परीक्षण करके सरकार को अनुशंसा करेगी. आनलाइन गैंबलिंग से बच्चों पर पड़ रहे असर को देखते हुए सरकार ने अधिनियम बनाने की तैयारी की थी. इसके लिए तमिलनाडु-तेलंगाना-कर्नाटक आदि राज्यों के कानूनों का अध्ययन करके प्रारूप तैयार किया गया था. वही, मध्य प्रदेश में मतांतरण पर शिवराज सरकार सख्त हुई, 60 दिन पहले कलेक्टर को सूचना देनी होगी. राज्य में मतांतरण करने वाले व्यक्ति को संबंधित जिले के कलेक्टर को इसकी सूचना देनी होगी. यदि कोई धर्माचार्य मतांतरण का आयोजन करना चाहता है तो इसकी सूचना भी देनी होगी.

सरकार की ओर सूचना देने के तरीकों के बारे भी जानकारी दी गई है. यह सूचना व्यक्तिगत रुप से उपस्थित होकर या रजिस्ट्रीकृत डाक से या इलेक्ट्रानिक माध्यम से दी जा सकेगी. राज्य सरकार ने मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता अधिनियम 2021 के क्रियान्वयन के लिए मध्य प्रदेश धार्मिक स्वतंत्रता नियम 2022 जारी कर उन्हें पूरे प्रदेश में प्रभावशील कर दिया. नियम में यह भी प्रावधान किया गया है कि कलेक्टर हर माह की 10 तारीख तक उसके पास आने वाली मतांतरण की सूचनाओं एवं उसमें दी गई स्वीकृति की जानकारी राज्य सरकार को भेजेंगे. इसके लिए व्यक्ति को घोषणा पत्र भरना होगा.

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