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21 February 2022
चारा घोटाले में लालू प्रसाद को फिर 5 साल की नई सजा
पटना: चारा घोटाले में राजद सुप्रीमो लालू यादव को 5 साल की नई सजा सुनाई गई. 60 लाख का जुर्माना लगाया. 139 करोड़ रूपए की अवैध निकासी मामले में सजा सुनाई गई. लालू के वकील का कहना है कि वह इस सजा के खिलाफ हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे. इस फैसले को कोर्ट में चुनौती देंगे, क्योंकि लालू पहले ही 36 महीने जेल में सजा काट चुके हैं. इससे पहले चारा घोटाले के चार केस में लालू को सजा हो चुकी है.
इस मामले में लालू यादव समेत 37 आरोपियों को बीती 15 फरवरी को दोषी ठहराया गया था. सोमवार को वीडियो कांफ्रेंसिग के जरिये हुआ सुनवाई में सजा सुनाई गई. चारा घोटाला मामले में 75 अभियुक्तों को दोषी करार दिया था. उसी दिन 35 को तीन-तीन साल की सजा सुना दी थी. बाकी बचे 40 दोषियों में तीन कोर्ट नहीं पहुंचे थे. उसके खिलाफ अदालत ने वारंट जारी किया है.
डोरंडा कोषागार मामले में कुल 170 आरोपी बनाए गए थे. इनमें से 55 की मौत हो चुकी है, 7 सरकारी गवाह बन गए थे. अदालत ने लालू प्रसाद यादव को भारतीय दंड संहिता की धारा 409, 420, 467, 468, 471 के साथ षड्यंत्र से जुड़ी धारा 120बी एवं भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 13(2)के तहत दोषी करार दिया है.
कांग्रेस महासचिव प्रियंका वाड्रा ने लालू यादव के पक्ष में बयान दिया. कहा मुझे उम्मीद है कि उन्हें न्याय मिलेगा. इस पर भाजपा को कटाक्ष करने का मौका मिल गया.