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12 January 2022 Updated: Jan. 13
कोरोना मरीजो के डिस्चार्ज नियम बदले गाइडलाइन जारी
नई दिल्ली: कोविड-19 को लेकर केंद्र सरकार ने डिस्चार्ज नीति में बदलाव किया. यह बदलाव पीएम मोदी की कोरोना वायरस समीक्षा बैठक के बाद किया गया है. लक्षण नहीं तो जांच नहीं कोरोना संक्रमितों के लिए नियम बदले.
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस के मामलों को हल्के और मध्यम कैटेगिरी में रखा है. वायरस का ओमीक्रोन स्वरूप सामान्य सर्दी-खांसी नहीं है, इसे हल्के में नहीं ले सकते और लोगों को सतर्कता बरतने तथा टीका लगवाने की जरूरत हैं.
इन मरीजों को अस्पताल से जल्दी छुट्टी मिलेगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के संयुक्त सचिव लव अग्रवाल ने बुधवार को इन कैटेगिरी के बारे में बताते हुए कहा कि मध्यम मामलों के लिए, यदि लक्षणों का समाधान होता है और रोगी का ऑक्सीजन लेवल 3 दिनों तक 93 प्रतिशत से अधिक पाया जाता है वो भी बिना ऑक्सीजन सपोर्ट के तो उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है. मरीजों की स्थिति को हल्के, मध्यम और गंभीर तीन भागों में बांट दिया है.
वहीं, हल्के लक्षणों वाले मरीजों को उनकी टेस्टिंग से 7 दिनों बाद यदि रोगी की हालत स्थित रहती है तो उसे अस्पताल से छुट्टी दी जा सकती है. उसके लिए डिस्चार्ज से पहले दोबारा टेस्टिंग की भी कोई आवश्यकता नहीं होगी.
गौरतलब है कि महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, दिल्ली और उत्तर प्रदेश हाई पॉजिटिविटी रेट के साथ कोरोना केस चिंता के रूप में उभर रहे हैं. देश में कोरोना के एक्टिव केस 11 लाख के पार हुए.