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25 June 2022
गुजरात दंगा तीस्ता सेतालवद, पूर्व डीजीपी श्रीकुमार अरेस्ट
मुंबई: एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ को गुजरात ATS ने मुंबई से हिरासत में लिया. एटीएस उन्हें मुंबई के सांताक्रूज पुलिस स्टेशन ले गई. यहां पर रुकने के बाद एटीएस तीस्ता सीतलवाड़ को लेकर अहमदाबाद के लिए रवाना हो गई. वहीं गुजरात में अहमदाबाद पुलिस की क्राइम ब्रांच ने राज्य के पूर्व डीजीपी आर बी श्रीकुमार को फर्जीवाड़े के मामले में गांधीनगर से गिरफ्तार किया है. इसके अलावा इस मामले के अन्य आरोपी गुजरात के पूर्व डीआईजी संजीव भट्ट पहले से ही पालनपुर जेल में बंद हैं.
गुजरात दंगों पर बोले अमित शाह- ट्रेन में हिंदुओं को जला देने का समाज में आक्रोश था. 18 साल शिव की तरह विषपान करते मोदी को SC ने क्लीन चिट दी. गुजरात दंगों को लेकर नरेंद्र मोदी और अन्य भाजपा नेता लगातार कांग्रेस के निशाने पर रहे.
क्राइम ब्रांच के पुलिस इंस्पेक्टर डी बी बराड ने इन तीनों आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी, फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल और गलत सबूत देने आदि का मामला दर्ज किया था. NGO ने कई पीड़ितों के हलफनामे पर हस्ताक्षर किए और उन्हें पता भी नहीं है. उस समय की आई UPA की सरकार ने NGO की बहुत मदद की है. गुजरात में हमारी सरकारी थी लेकिन यूपीए की सरकार ने NGO की मदद की है. केवल मोदी जी की छवि खराब करने के लिए किया गया था.
सुप्रीम कोर्ट में मोदी को क्लीन चिट के खिलाफ यह याचिका दंगों में मारे गए पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी की पत्नी जकिया जाफरी और एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ ने लगाई थी. तीन जजों की बेंच ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ ने जकिया जाफरी की भावनाओं का फायदा उठाया है. अदालत ने कहा कि तीस्ता सीतलवाड़ के बारे में और जांच की जरूरत है क्योंकि वह जाफरी की भावनाओं का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए कर रही थीं. कोर्ट ने कहा तहलका टेप्स कानूनी रूप से स्वीकार्य नहीं हैं. अयूब ने 'गुजरात फाइल्स' के नाम से 2016 में एक किताब लिखी. अदालत ने कहा था कि राणा अयूब की किताब किसी काम की नहीं है. यह शंकाओं, अनुमानों और कल्पनाओं पर आधारित है.
सुप्रीम कोर्ट ने 2002 के गोधरा दंगों के मामलों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी और अन्य को एसआईटी की ओर से दी गई क्लीन चिट को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया था.