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25 May 2022
टेरर फंडिंग केस यासीन मलिक उम्रकैद, 10 लाख जुर्माना
श्रीनगर: कोर्ट ने कश्मीरी अलगाववादी नेता यासीन मलिक को बुधवार को उम्रकैद की सजा सुनाई. राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण(एनआईए) ने दोषी के लिए मृत्युदंड मांगा था, न्याय मित्र ने आजीवन कारावास का अनुरोध किया था. फांसी की मांग सुन 10 मिनट चुप रहा यासीन, फिर महात्मा गांधी और 7 पूर्व प्रधानमंत्रियों के नाम लेने लगा. विशेष न्यायाधीश प्रवीण सिंह की अदालत के समक्ष फैसला हुआ.
यासीन मलिक को आतंकवाद की फंडिंग के मामले में दोषी पाया गया. मलिक ने अवैध गतिविधियां(रोकथाम) कानून(यूएपीए) के तहत लगाए गए आरोपों समेत उस पर लगे सभी आरोपों को स्वीकार कर लिया था. एनआईए ने 2017 में एफआईआर दर्ज की थी. एक दर्जन से अधिक लोग आरोपी बनाए गए थे. 18 जनवरी 2018 को एनआईए ने कोर्ट में चार्जशीट दायर की थी. यासीन लंबे समय से कश्मीर में रहते हुए भारत के खिलाफ साजिश रचता रहा है.
अदालत ने प्रतिबंधित संगठन जम्मू कश्मीर लिबरेशन फ्रंट(जेकेएलएफ) के प्रमुख यासीन मलिक को गैरकानूनी गतिविधियां रोकथाम अधिनियम(यूएपीए) के तहत 19 मई को दोषी करार दिया था. आरोपों में यूएपीए की धारा 16(आतंकवादी कृत्य), 17(आतंकवादी कृत्यों के लिए धन जुटाना), 18(आतंकवादी कृत्य की साजिश) और धारा 20(आतंकवादी गिरोह या संगठन का सदस्य होना) तथा भारतीय दंड संहिता की धारा 120-बी(आपराधिक षडयंत्र) और 124-ए(राजद्रोह) शामिल हैं.
Yasin Malik ने 20 साल छोटी लड़की मुशाल से मोहब्बत की, पाकिस्तान में शादी की थी. दोनों की एक बेटी जिसका नाम रजिया सुल्तान है.
खूंखार आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा, हिजबुल मुजाहिद्दीन, जेकेएलएफ, जैश-ए-मोहम्मद जैसे आतंकी संगठनों ने कश्मीर और देश में बड़े पैमाने पर हमले किए थे.