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18 May 2022

मध्य प्रदेश पंचायत-निकाय चुनाव, ओबीसी आरक्षण को मंज़ूरी

चुनाव ओबीसी आरक्षण मंज़ूरी

भोपाल: मध्य प्रदेश पंचायत निकाय चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट का आदेश जारी हुआ. पंचायत चुनाव OBC आरक्षण के साथ होंगे. मध्य प्रदेश बीजेपी की शिवराज सरकार के ये बड़ी जीत हुई. सुप्रीम कोर्ट ने सरकार की बात मानते हुए 2022 के परिसीमन को मंजूरी दे दी है. कोर्ट ने कहा कि आरक्षण किसी भी स्थिति में 50%(OBC, SC/ST) से ज्यादा नहीं होगा.

सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई में कहा कि मध्यप्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में OBC वर्ग को आरक्षण मिलेगा. वहीं एक सप्ताह में आरक्षण नोटिफाई करने और चुनाव कराने का नोटिफिकेशन जारी करने का भी सरकार को आदेश दिया. परिसीमन 2022 के तहत मध्य प्रदेश के त्रिस्तरीय पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव में OBC वर्ग को आरक्षण मिलेगा.

दरअसल, मध्य प्रदेश सरकार ने ओबीसी आरक्षण को लेकर 12 मई को सुप्रीम कोर्ट में संशोधन याचिका दाखिल की थी. जिस पर कोर्ट ने 17 मई को भी सुनवाई की. इस दौरान सरकार के वकील ने अपना पक्ष रखते हुए OBC आरक्षण देने के लिए 2011 की जनसंख्या के आंकड़े पेश किए थे. जिसमें राज्य में अन्य पिछड़ा वर्ग की आबादी 51% बताई गई. साथ ही अपनी बात रखते हुए कहा था कि अगर इस आधार पर OBC को आरक्षण मिलता है तो उसके साथ न्याय होगा.

कोर्ट आदेश पर गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा-आज सत्य की जीत हुई. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के नेतृत्व में प्रदेश सरकार ने अपनी बात को माननीय न्यायालय के समक्ष तथ्यों के साथ रखा. हमारे पक्ष को स्वीकार करने के लिए माननीय न्यायालय का बहुत-बहुत आभार. अब सरकार OBC आरक्षण के साथ चुनाव में जाएगी.

भाजपा ने इस आदेश को अपनी जीत बताई है तो कांग्रेस ने कहा है कि यह कोई नहीं बात नहीं है बल्कि अदालत ने पुराने 14 फीसदी आरक्षण को रखा है.

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