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11 November 2022 Updated: Nov. 12

पूर्व पीएम राजीव गांधी के हत्यारे, अच्छे आचरण से रिहा

राजीव गांधी हत्यारे रिहा

नई दिल्ली: पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय राजीव गांधी के हत्यारे जेल से रिहा हुए. देश की शीर्ष अदालत सुप्रीम कोर्ट ने नलिनी समेत सभी 6 दोषियों को छोड़ने के आदेश दिए. कोर्ट ने उनके अच्छे आचरण को देखते हुए आदेश जारी किए. पिछले 30 साल से दोषी जेल में बंद थे. सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस बी वी नागरत्न की बेंच ने कहा कि इन लोगों के केस में भी एक अभियुक्त ए जी पेरारिवलन के मामले में दिया गया फ़ैसला लागू होगा.

राजीव गांधी हत्याकांड के सभी दोषी जेल से रिहा, कोर्ट ने कहा- दोषियों का बर्ताव अच्छा. आदेश के 1 घंटे बाद 6 दोषियों नलिनी, रविचंद्रन, मुरुगन, संथन, जयकुमार और रॉबर्ट पॉयस को जेल से छोड़ भी दिया गया. इससे पहले 18 मई को इसी केस में कोर्ट ने दोषी पेरारिवलन को रिहा करने का आदेश दिया था. सभी अभियुक्त ख़ुद को समय से पहले रिहा करने की मांग को लेकर लंबी क़ानूनी लड़ाई लड़ते रहे थे.

कोर्ट ने कहा कि दोषी 3 दशक से ज्यादा समय से जेल में बंद हैं. इस दौरान उनका बर्ताव भी अच्छा रहा है. बता दें कि जब नलिनी को गिरफ्तार किया गया तब वह गर्भवती थी. सोनिया गांधी ने उस समय उसे माफ करते हुए कहा था- नलिनी की गलती की सजा 1 मासूम बच्चे को कैसे मिल सकती है, जो अब तक दुनिया में आया ही नहीं है.

वही सुप्रीम कोर्ट के फैसले को कांग्रेस ने गलत बताया है. कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने पत्र जारी कर कहा- सुप्रीम कोर्ट ने फैसला देते वक्त देश की भावनाओं को ध्यान में नहीं रखा. फैसला गलतियों से भरा हुआ है. वहीं तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कोर्ट के फैसले का स्वागत किया. गौरतलब है कि कांग्रेस और स्टालिन की पार्टी तमिलनाडु में गठबंधन की सरकार चला रही हैं.

21 मई 1991 को राजीव गांधी तमिलनाडु में एक चुनावी रैली को संबोधित करने पहुंचे थे. इस दौरान एक आत्मघाती महिला हमलावर धनु ने भीड़ में खुद को बम से उड़ा लिया. इसमें राजीव गांधी समेत 19 लोगों की भी मौत हो गई थी. राजीव गांधी हत्याकांड में ट्रायल कोर्ट ने 26 दोषियों को मौत की सज़ा सुनाई थी. हालांकि मई 1999 में सुप्रीम कोर्ट ने 19 लोगों को बरी कर दिया था. बचे हुए 7 में से 4 अभियुक्तों(नलिनी, मुरुगन उर्फ श्रीहरन, संथन और पेरारिवलन) को मृत्युदंड सुनाया गया और बाकी(रविचंद्रन, रॉबर्ट पायस और जयकुमार) को उम्र क़ैद की सज़ा मिली. इस मामले के मुख्य अभियुक्त शिवरासन और उसके साथियों ने गिरफ्तार होने से पहले साइनाइड खा लिया था.

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