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04 August 2023

राहुल गांधी मानहानि केस, सुप्रीम कोर्ट से मिली राहत

राहुल सुप्रीम कोर्ट राहत

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मानहानि केस में शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली. सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता गांधी को बड़ी राहत देते हुए 2019 के मानहानि मामले में हाईकोर्ट द्वारा सुनाई गई सजा पर रोक लगा दी है. गुजरात हाईकोर्ट ने राहुल गांधी को मोदी सरनेम केस में सजा भी सुनाई थी. मोदी सरनेम केस में राहुल गांधी को सूरत की कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 2 साल की सजा सुनाई थी. सुप्रीम कोर्ट ने इस सजा पर रोक लगा दी है. इसी के साथ राहुल गांधी की संसद की सदस्यता भी बहाल हो जाएगी.

कोर्ट ने कहा राहुल गांधी की टिप्पणी गुड टेस्ट में नहीं थी. उन्हें भविष्य में ऐसी टिप्पणियों से बचना चाहिए. राहुल गांधी को मिली राहत पर सीएम केजरीवाल, ममता बनर्जी, एमके स्टालिन, अखिलेश यादव और आदित्य ठाकरे समेत अन्य नेताओ ने प्रतिक्रिया व्यक्त की. कांग्रेस (Congress) समेत कई अन्य पार्टियों के नेताओं ने सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के फैसले का स्वागत किया. कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने कहा कि ये संविधान की और लोकतंत्र की जीत है.

राहुल गांधी ने कहा कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों सच्चाई की जीत होती ही है. मुझे क्या करना है, उसे लेकर मेरे मन में स्पष्टता है. उन्होंने लोगों को समर्थन करने के लिए धन्यवाद दिया. इससे पहले राहुल गांधी ने कहा कि चाहे कुछ भी हो जाए, वह भारत की अवधारणा (आइडिया ऑफ इंडिया) की रक्षा करने का अपना कर्तव्य निभाते रहेंगे.

वही बीजेपी के आईटी सेल प्रमुख अमित मालवीय ने कहा कि बकरे की अम्मा कब तक खैर मनाएगी. राहुल गांधी भले ही इससे बच गए हों, लेकिन कब तक. इससे पहले एक मौके पर सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें गलत तरीके से एक टिप्पणी के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए उनकी खिंचाई की थी. इसके अलावा राहुल गांधी के खिलाफ कई अन्य आपराधिक मानहानि के मामले भी लंबित हैं, जिनमें स्वतंत्रता सेनानी वीर सावरकर के परिवार की ओर से किया गया केस भी शामिल है.

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