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28 February 2023
भोपाल-उज्जैन ट्रेन धमाका, 7 आतंकियों को फांसी सजा
लखनऊ: भोपाल-उज्जैन ट्रेन ब्लास्ट केस में 7 आतंकियों को फांसी की सजा सुनाई गई. 1 दोषी को उम्रकैद, 1 का एनकाउंटर हो चुका. पीडितो को 5 साल बाद इंसाफ मिला. मंगलवार रात करीब 8 बजे यह फैसला आया. शुक्रवार को कोर्ट ने आरोपियों को दोषी करार दिया था.
लखनऊ की NIA कोर्ट ने 2017 में भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन ब्लास्ट केस के 7 दोषियों को फांसी और 1 को उम्रकैद की सजा सुनाई. फैसले के वक्त कोर्ट में आठों आतंकी मौजूद थे. ट्रेन ब्लास्ट में कुल 9 आतंकी शामिल थे. इनमें से एक का पहले ही एनकाउंटर हो चुका है. इस केस में 21 मार्च, 2018 को आरोप तय किए गए थे.
इन्हें फांसी की सजा मिली: 1. मोहम्मद फैसल, 2. गौस मोहम्मद खान, 3. मोहम्मद अजहर, 4. आतिफ मुजफ्फर, 5. मोहम्मद दानिश, 6. सैयद मीर हुसैन, 7. आसिफ इकबाल रॉकी. मोहम्मद आतिफ ईरानी को उम्रकैद, सैफुल्ला मुठभेड़ में मारा गया था.
NIA ने कोर्ट में पेश अपनी रिपोर्ट में 9 आतंकियों पर देश के खिलाफ युद्ध छेड़ने, आतंकी गतिविधियों के लिए धन, विस्फोटक और हथियार जुटाने के आरोप लगाए थे और इनके सबूत भी दिए थे. जांच एजेंसी ने बताया था कि ये लोग जाकिर नाइक का वीडियो दिखाकर युवाओं को जिहाद के लिए उकसाते थे.
घटना के दिन 7 मार्च 2017 को भोपाल-उज्जैन पैसेंजर ट्रेन (59320) सुबह 6:25 बजे तय समय से भोपाल स्टेशन से रवाना हुई थी. शाजापुर जिले के कालापीपल के पास जबड़ी रेलवे स्टेशन के करीब ट्रेन में ब्लास्ट हुआ. इसमें 9 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए. ब्लास्ट की आवाज सुनकर अफरा-तफरी का माहौल बन गया था.