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02 January 2023
सुप्रीम कोर्ट ने सरकार के नोटबंदी के फैसला को रखा बरकरार
नई दिल्ली: कोर्ट ने नोटबंदी के खिलाफ दायर सभी याचिकाएं सोमवार को खारिज की. SC ने कहा- केंद्र और RBI ने सहमति से फैसला लिया था. 5 जजों की पीठ ने 4-1 से इस फैसले को सही ठहराया है. 500 रुपये और 1000 रुपये के नोटों को बंद करने के फैसले (SC on Demonetisation) को बरकरार रखा है. फैसला कार्यपालिका की आर्थिक नीति(Executive’s Economic Policy) का हिस्सा था, इसे अब पलटा नहीं जा सकता.
5 न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने कहा कि 2016 में केंद्र सरकार की ओर से 500 और 1000 के नोट बंदी के फैसले को सही ठहराया. कोर्ट ने कहा जनप्रतिनिधियों की बोलने की आजादी पर कोई अतिरिक्त पाबंदी की जरूरत नहीं. यह केंद्र का एक तरफा फैसला नहीं था. हम मानते हैं कि नोटबंदी 'आनुपातिकता के सिद्धांत' से प्रभावित नहीं थी.
न्यायमूर्ति बीवी नागरत्ना ने बहुमत के दृष्टिकोण(अन्य 4 जजों के फैसले से अलग) से भिन्न मत जाहिर किया और असहमतिपूर्ण निर्णय लिखा. न्यायमूर्ति एसए नजीर की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय संविधान पीठ में न्यायमूर्ति बीआर गवई, एएस बोपन्ना, वी रामसुब्रमण्यम और बीवी नागरत्ना भी शामिल थे. आपकी जानकारी के लिए बता दें कि जस्टिस एसए नजीर 4 जनवरी को सेवानिवृत्त होने वाले हैं.
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 8 नवंबर, 2016 को शाम 8 बजे राष्ट्र के नाम अपने संबोधन में घोषणा की थी कि तत्काल प्रभाव से 500 और 1000 रुपए के नोट अब लीगल टेंडर नहीं रहे. इससे पहले 7 दिसंबर, 2022 को, अदालत ने केंद्र और भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) को सरकार के 2016 के फैसले से संबंधित प्रासंगिक रिकॉर्ड प्रस्तुत करने के निर्देश दिए थे और अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
अदालत ने नोटबंदी के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान आरबीआई के वकील और याचिकाकर्ताओं के वकीलों की दलीलें सुनीं. आरबीआई की ओर से अटॉर्नी जनरल आर वेंकटरमणी ने सुप्रीम कोर्ट में दलीलें पेश कीं. वहीं, याचिकाकर्ताओं की ओर से कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और अधिवक्ता पी चिदंबरम व श्याम दीवान पेश हुए.