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15 July 2023
मानहानि केस राहुल गांधी, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर
नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने शनिवार को मोदी सरनेम केस में गुजरात हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी. सूरत की सेशन कोर्ट ने आपराधिक मानहानि के इस केस में 23 मार्च को राहुल को 2 साल की सजा सुनाई थी. फैसले के खिलाफ राहुल गुजरात हाईकोर्ट गए थे, जहां 7 जुलाई को कोर्ट ने उन्हें दोषी करार दिए जाने पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. कांग्रेस नेता की याचिका अभी सिर्फ दाखिल हुई है. सोमवार को उनके वकील जल्द सुनवाई का अनुरोध कर सकते है.
हाईकोर्ट ने कहा था- इस केस के अलावा राहुल के खिलाफ कम से कम 10 केस पेंडिंग हैं. ऐसे में सूरत कोर्ट के फैसले में दखल देने की जरूरत नहीं है. कांग्रेस ने गुजरात हाईकोर्ट के फैसले के बाद कहा था कि हम अब सुप्रीम कोर्ट जाएंगे.
अगर राहुल गांधी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिल जाती है तो राहुल की सांसदी बहाल हो जाएगी और वे 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ पाएंगे. नहीं तो वे 6 साल तक चुनाव नहीं लड़ पाएंगे.
उधर, राहुल गांधी के खिलाफ मानहानि की शिकायत करने वाले भाजपा विधायक पूर्णेश मोदी ने 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट में कैविएट दाखिल की थी. उन्होंने कोर्ट से मोदी सरनेम मामले में राहुल के पक्ष के साथ-साथ उनका पक्ष भी सुनने की अपील की थी.
गौरतलब है कि ललित मोदी और नीरव मोदी का जिक्र करते हुए राहुल गांधी ने पूछा था कि सभी चोरों का सरनेम एक जैसा क्यों होता है. उनकी इस टिप्पणी के बाद बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने उनके खिलाफ आपराधिक मानहानि का मामला दायर किया था. जिसमें उन्होंने आरोप लगाया था कि इस टिप्पणी ने पूरे मोदी समुदाय को बदनाम किया है.