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07 July 2023
मानहानि केस राहुल गांधी याचिका, गुजरात कोर्ट से खारिज
अहमदाबाद: कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी को मानहानि केस में गुजरात कोर्ट से राहत नहीं मिली. मोदी सरनेम मानहानि केस में राहुल गांधी ने गुजरात हाई कोर्ट में अपनी सजा के खिलाफ याचिका दायर की थी जिसे कोर्ट ने आज खारिज कर दिया. कांग्रेस पार्टी राहत के लिए सुप्रीम कोर्ट जाएगी. गुजरात हाईकोर्ट के उच्च पीठ के सामने भी अपील करने का विकल्प बचा है. अगर ऊपरी अदालत से भी राहत नहीं मिलती है तो 2024 लोकसभा चुनाव भी राहुल के लिए लड़ना मुश्किल हो जाएगा. राहुल गांधी के खिलाफ 10 मामले और लंबित हैं.
सूरत कोर्ट ने मानहानि के इस मामले में राहुल गांधी को 2 साल जेल की सजा सुनाई है. राहुल गांधी की संसद सदस्यता खत्म हो गई है. वह 6 साल तक संसद सदस्य बनने के लिए अयोग्य हैं. राहुल वर्तमान में जमानत पर है. गुजरात हाईकोर्ट ने कहा- राहुल गांधी की दोषसिद्धि पर रोक का आधार नहीं. दोषसिद्धि उचित और कानूनी है. गांधी ने कैंब्रिज में भी वीर सावरकर के खिलाफ शब्दों का इस्तेमाल किया है. इसके बाद वीर सावरकर के पोते ने पुणे कोर्ट में उनके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई है.
2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान कर्नाटक के कोलार में रैली करते हुए राहुल गांधी ने मोदी सरनेम को लेकर विवादित बयान दिया था. उन्होंने कहा था, 'इन सब चोरों के नाम मोदी कैसे हैं? नीरव मोदी, ललित मोदी, नरेंद्र मोदी. खोजने पर और भी बहुत सारे मोदी मिलेंगे'. इसके चलते बीजेपी विधायक और गुजरात के पूर्व मंत्री पूर्णेश मोदी ने शिकायत की थी. 23 मार्च को सूरत के मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट एचएच वर्मा ने आपराधिक मानहानि मामले में राहुल गांधी को दोषी ठहराया था और उन्हें 2 साल कैद की सजा सुनाई थी.