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02 April 2024
भ्रामक विज्ञापन बालकृष्ण और रामदेव माफीनामा अस्वीकार
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने भ्रामक विज्ञापन मामले में पतंजलि आयुर्वेद के एमडी आचार्य बालकृष्ण और बाबा रामदेव के माफीनामा को अस्वीकार कर दिया है. जस्टिस हीमा कोहली की अध्यक्षता वाली बेंच में सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस का जवाब नहीं देने पर आचार्य बालकृष्ण को 2 अप्रैल को अदालत में व्यक्तिगत रूप से पेश होने का निर्देश दिया था. पतंजलि के खिलाफ भ्रामक विज्ञापन मामले में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने याचिका लगाई है. मामले की अगली सुनवाई 10 अप्रैल को होगी.
कोर्ट ने कहा कि आपकी ओर से आश्वासन दिया गया और उसके बाद उल्लंघन किया गया. यह देश की सबसे बड़ी अदालत की तौहीन है और अब आप माफी मांग रहे हैं. अदालत के आदेशों को हल्के में नहीं लिया जा सकता. केवल सुप्रीम कोर्ट बल्कि देश की किसी भी अदालत के आदेशों का उल्लंघन नहीं होना चाहिए. यह हमें स्वीकार नहीं है. कोर्ट ने योग के क्षेत्र में बाबा रामदेव के काम की सराहना की. जस्टिस अमानुल्लाह ने कहा कि बाबा रामदेव ने शानदार काम किया है और उन्हें योग को बढ़ावा देने का काम करते रहना चाहिए.
बाबा रामदेव की तरफ से कहा गया कि वो कोर्ट से बिना शर्त माफी मांगने को तैयार हैं. उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण को एक और मौका दिया. कोर्ट ने बेहतर हलफनामा दायर करने को कहा है.
आचार्य बालकृष्ण ने 21 मार्च को सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दायर कर बिना शर्त माफी मांगी थी. सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में आचार्य बालकृष्ण ने विज्ञापन पर खेद प्रकट करते हुए कहा था कि विज्ञापन में जो अपमानजनक वाक्य हैं, उन पर हमें खेद है. आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि के फॉर्मूलेशन के चमत्कारी क्षमताओं के बारे में दिए गए उन भ्रामक दावों पर बिना शर्त माफी मांगी थी जो आधुनिक चिकित्सा पर संदेह पैदा करते हैं.