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30 April 2024
उत्तराखंड सरकार पतंजलि 14 प्रोडक्ट का लाइसेंस किया रद्द
देहरादून: उत्तराखंड सरकार (Uttarakhand Government) ने पतंजलि आयुर्वेद लिमिटेड (Patanjali Ayurveda Limited) के खिलाफ सख्त फैसला किया.कंपनी की शुगर, हाई बीपी, खांसी, थाइराइड, हाई कॉलेस्ट्रोल जैसी बीमारियों के इलाज में इस्तेमाल किये जा रहे 14 उत्पादों के निर्माण के लाइसेंस को रद्द कर दिया. पहले भ्रामक विज्ञापन के कारण पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट से फटकार लग चुकी है. इस मामले में बाबा रामदेव और बालकृष्ण के खिलाफ भी आपराधिक मामला दर्ज हो चुका है. राज्य सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट को बताया गया कि पतंजलि का लाइसेंस रद्द भ्रामक विज्ञापन प्रकाशित करने के कारण किया गया है. जिन उत्पादों का लाइसेंस रद्द किया है उनका निर्माण दिव्य फार्मेसी द्वारा किया जाता है.
ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट (Drugs and Magic Remedies Act) का उल्लंघन करने के कारण बाबा रामदेव की पंतजलि आयुर्वेद (Patanjali Ayurveda) को यह झटका लगा है. ये फैसला उत्तराखंड सरकार के औषधि विभाग ने लिया है. उत्तराखंड सरकार ने लाइसेंस रद्द करने के साथ ही सभी दवाइयों के उपयोग करने पर भी रोक लगा दी. इसके साथ ही राज्य सरकार ने सभी जिला निरीक्षकों और केंद्रीय आयुष मंत्रालय को जानकारी दी. पतंजलि फूड्स को माल एवं सेवा कर (जीएसटी) अधिसूचना विभाग ने कारण बताओ नोटिस भेजकर कंपनी से यह बताने को कहा है कि उससे 27.46 करोड़ रुपये का इनपुट टैक्स क्रेडिट क्यों नहीं वसूला जाना चाहिए.
पतंजलि की जिन 14 दवाइयों का लाइसेंस रद्द किया है. इनमे श्वासारी प्रवाही, श्वासारि गोल्ड, मुक्तावटी एक्सट्रा पावर, श्वासारी प्रवाही, श्वासारि वटी, ब्रोंकोम, मधुग्रिट, मधुनाशिनी वटी एक्सट्रा पावर, लिपिडोम, लिवामृत एडवांस, श्वासारि अवलेह, आईग्रिट गोल्ड, पतंजलि दृष्टि आई ड्रॉप, बीपी ग्रिड और लिवोग्रिट है.