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01 August 2024

मथुरा श्रीकृष्ण जन्मभूमि पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का फैसला

श्रीकृष्ण जन्मभूमि हाईकोर्ट फैसला

प्रयागराज: मथुरा स्थित श्री कृष्ण जन्मभूमि केस में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गुरुवार को अपना फैसला सुनाया. हिन्दू पक्ष की 18 याचिका खारिज नहीं होंगी. मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाईकोर्ट से झटका लगा है. हालांकि मस्जिद पक्ष की तरफ से इस निर्णय को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दिए जाने के संकेत दिए गए हैं. हाई कोर्ट ने मथुरा में श्रीकृष्ण जन्मभूमि कटरा केशव देव की भूमि से शाही ईदगाह मस्जिद के अवैध कब्जे को हटाने की मांग में दाखिल सिविल वादों की पोषणीयता पर अपना ऐतिहासिक फैसला सुनाया. अब मामले में अगली सुनवाई 12 अगस्त से होगी.

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने श्री कृष्ण जन्म स्थान के स्वामित्व को लेकर दाखिल सिविल वादों को पोषणीय माना तथा मस्जिद पक्ष की अर्जियां खारिज कर दीं. इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति मंयक कुमार जैन की एकल पीठ ने शाही ईदगाह मस्जिट ट्रस्ट की अर्जियां खारिज कर दी. न्यायमूर्ति मयंक कुमार जैन की कोर्ट ने 6 जून को सुरक्षित किया गया आदेश सुनाया.

उच्च न्यायालय ने 14 दिसंबर 2023 को विवादित सम्पत्ति के सर्वे के आदेश दिए थे. मुस्लिम पक्ष की याचिका खारिज होने के बाद हिंदूवादी संगठनों और साधु-संतों में खुशी का माहौल है. संतों का कहना है कि यह हिंदुओं की जीत है और जल्द ही हिंदुओं की आस्था का प्रतीक कृष्ण मंदिर का निर्माण मथुरा की इस पावन धरती पर होगा.

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