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22 February 2024 Updated: Feb. 24
मध्य प्रदेश आयुष्मान घोटाला, 76 अस्पताल जुर्माना कार्यवाही
भोपाल: मध्य प्रदेश में आयुष्मान योजना के नाम पर निजी अस्पतालों का बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया. इसमें पहली बार बिना डायग्नोसिस रिपोर्ट के बिल देने वाले करीब 76 अस्पतालों पर आयुष्मान भारत योजना के तहत 36 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया गया है. इतना ही नहीं, उन 373 लोगों को 1.86 करोड़ रुपये की राशि भी वापस कर दी गई है. जिन्होंने आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद अधिक पैसे वसूलने की शिकायत की थी. वही जबलपुर शहर के पांच निजी अस्पताल में आयुष्मान योजना के तहत उपचार के मरीजों के क्लेम रोक दिए गए है. यह कार्रवाई संबंधित अस्पतालों में आयुष्मान योजना में बड़ा घोटाला उजागर होने के बाद की गई है. बाहर से आयी टीम ने मिलीभगत पकड़ी.
गलत इलाज और दावे पर निजी अस्पतालों पर करोड़ों का जुर्माना लगा है. कई निजी अस्पताल इलाज के बाद मरीजों से पैसे वसूलने के बावजूद उनका बिल आयुष्मान भारत योजना के तहत लगा रहे हैं. बाहर से कराई गई जांचें भी इसमें जोड़ी जा रही हैं.
इन अस्पतालों पर लगा जुर्माना
भोपाल के विधाता मल्टी सिटी स्पेशलिटी हॉस्पिटल पर लगा 2.15 करोड़ का जुर्माना
भोपाल के आरोग्य निधि हॉस्पिटल पर लगा 1.23 करोड़ रुपये का जुर्माना
उज्जैन के जैश हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर लगा 2.11 करोड़ रुपये का जुर्माना
ग्वालियर के बीआईएमआर अस्पताल पर लगा 2 करोड़ का जुर्माना
इंदौर के लक्ष्मी मेमोरियल हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर पर लगा 1.24 करोड़ रुपये का जुर्माना
ग्वालियर के बीआईएमआर हॉस्पिटल पर लगा 24 लाख का जुर्माना
इंदौर के गोकुलदास हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड पर लगा 23 लाख का जुर्माना
जबलपुर के संस्कारधानी हॉस्पिटल प्राइवेट लिमिटेड पर लगा 19 लाख का जुर्माना
जबलपुर के मेट्रो हॉस्पिटल एंड कैंसर रिसर्च सेंटर पर लगा 17 लाख रूपए का जुर्माना
जबलपुर के इन्फिनिटी हार्ट इंस्टीट्यूट पर लगा 14 लाख का जुर्माना