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2 February 2024
ज्ञानवापी तहखाना पूजा पर रोक नही, हाईकोर्ट में सुनवाई
वाराणसी: उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिला जज कोर्ट की ओर से बुधवार को मुस्लिम पक्ष को बड़ा झटका मिला. हिंदू पक्ष को व्यासजी तहखाने में पूजा का अधिकार दिया गया. पूजा पर रोक के लिए इलाहाबाद हाई कोर्ट में अगली सुनवाई 6 फ़रवरी को है. व्यासजी तहखाने में पूजा शुरू होने के मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट में अहम सुनवाई हुई थी. कोर्ट ने पूजा पर रोक लगाने से इनकार कर दिया है. वाराणसी व्यासजी तहखाने के बाहर से भक्तों का दर्शन कराया जा रहा है.
जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश ने अपने आदेश में वाराणसी जिला प्रशासन को आदेश दिया कि 7 दिनों के भीतर व्यासजी तहखाने में पूजा-पाठ की व्यवस्था को पूरी तरह से बहाल किया जाए. कोर्ट के नियमित पूजा का आदेश जारी होने के साथ ही प्रशासनिक स्तर पर इसे खोलने की तैयारी शुरू की गई. मुस्लिम पक्ष की ओर से हाई कोर्ट में गुरुवार को याचिका दायर की गई थी. जिला जज डॉ. अजय कृष्ण विश्वेश के आदेश के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट में अपील की गई थी.
कोर्ट के नियमित पूजा आदेश जारी होने के बाद मुस्लिम पक्ष एक्टिव हुआ. ज्ञानवापी मस्जिद की संचालक अंजुमन इंतेजामिया मसाजिद कमेटी आधी रात को सुप्रीम कोर्ट पहुंची. ज्ञानवापी मस्जिद के व्यासजी तहखाने में पूजा को रोकने की मांग की गई. अगले सुबह करीब 3 बजे मुस्लिम पक्ष की याचिका पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने सुनवाई की. उन्होंने मुस्लिम पक्ष की याचिका पर सुनवाई करते हुए तत्काल कोई राहत देने से इंकार कर दिया. मुस्लिम पक्ष को इलाहाबाद हाई कोर्ट में जाने का आदेश दिया गया था.