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19 February 2024
चंडीगढ़ मेयर चुनाव सुनवाई, पीठासीन अधिकारी जुर्म कुबूला
चंडीगढ़: सुप्रीम कोर्ट में सोमवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव को लेकर सुनवाई हुई. इसके लिए पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह कोर्ट पहुंचे. विवाद पर पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने अपना जुर्म कबूला. मसीहा ने बैलट पेपर पर मार्क लगाया है जबकि केवल साइन करने थे. पिछली सुनवाई में वायरल वीडियो पर चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ काफी नाराज हुए थे. CJI ने हॉर्स ट्रेडिंग पर चिंता जताई है. सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को फिर से सुनवाई होगी.
वहीं सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई से ठीक एक दिन पहले आम आदमी पार्टी के पार्षद भाजपा में शामिल हो गए एवं गुरचरण काला की घर वापसी हुई. आम आदमी पार्टी के तीन पार्षद भाजपा में शामिल हुए. चंडीगढ़ के पूर्व मेयर प्रदीप छाबड़ा ने केंद्र पर तंज कसा SC में सत्य ही जीतेगा, BJP का झूठ हारेगा. मेयर चुनाव के पीठासीन अधिकारी रहे अनिल मसीह द्वारा सुप्रीम कोर्ट में यह कबूल करना कि उन्होंने 8 बैलेट पेपर पर निशान लगाए थे, साबित करता है कि उन्होंने चुनाव के रिजल्ट को भाजपा के मेयर उम्मीदवार के पक्ष में बदला. भाजपा द्वारा वोटों की सरेआम डकैती और लोकतंत्र की हत्या करवाकर सत्ता पाने की लालसा बेनकाब हो गई है. उसे अब लोकसभा चुनाव में भी जनता से वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं रह गया है. कोर्ट अनिल मसीह को लोकतंत्र की हत्या करने के बेहद गंभीर अपराध में बख्शने वाला नहीं है.
कोर्ट में सुनवाई से पहले ही बीजेपी मेयर मनोज सोनकर से इस्तीफा दिलाकर भाजपा ने मान लिया है कि उसने फर्जी तरीके से मनोज सोनकर को मेयर बनवाया था. कल वोटों की दोबारा गिनती में गठबंधन के मेयर उम्मीदवार कुलदीप सिंह टीटा की जीत होगी.
गौरतलब है कि 30 जनवरी को हुए मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह ने आठ पार्षदों के वोट को अवैध करार दिया था और बीजेपी के पार्षद मनोज सोनकर को मेयर की गद्दी मिली थी. इसके बाद आम आदमी पार्टी व कांग्रेस के गठबंधन ने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में गुहार लगाई थी. इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने चंडीगढ़ प्रशासन को भी फटकार लगाई थी.