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10 May 2024

दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल सुप्रीम कोर्ट अंतरिम जमानत

सीएम केजरीवाल कोर्ट जमानत

नई दिल्ली: दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल शुक्रवार को जेल से रिहा हुए. पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ ही परिजनों ने उनका जोरदार स्‍वागत किया. सुप्रीम कोर्ट ने उनकी अंतरिम जमानत के साथ शर्ते लगाई है. अरविंद केजरीवाल का जेल से बाहर आना विपक्ष की बड़ी जीत मानी जा रही है. जेल से बाहर आते ही चुनावी अभियान शुरू किया.

दिल्‍ली के कथित शराब घोटाला मामले में मुख्‍यमंत्री अरविंद केजरीवाल तिहाड़ जेल में बंद थे. सीएम केजरीवाल को 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. सुप्रीम कोर्ट की दो जजों की बेंच ने उन्हें 1 जून तक अंतरिम ज़मानत दी है, साथ ही उन्हें चुनाव प्रचार करने की भी इजाज़त दे दी है. केजरीवाल को 2 जून को दोबारा सरेंडर करना होगा. लोकसभा चुनाव के आखिरी चरण की वोटिंग तक केजरीवाल जेल से बाहर रहेंगे.

दिल्ली और पंजाब जैसे राज्यों में जहां आम आदमी पार्टी का मज़बूत आधार है. इससे इंडिया गठबंधन भी मज़बूत होगा. दिल्ली की 7 सीटों पर 25 मई को चुनाव है. पंजाब में 1 जून को मतदान है.

कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल का कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है और वो समाज के लिए ख़तरा नहीं हैं. इन सब बातों को ध्यान में रखकर कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ केजरीवाल को ज़मानत देने का आदेश सुनाया. जमानत शर्त के तहत केजरीवाल, मुख्यमंत्री कार्यालय नहीं जाएंगे. वो किसी भी फ़ाइल पर हस्ताक्षर नहीं करेंगे. आदेश में यह भी कहा गया है कि अरविंद केजरीवाल अपने ख़िलाफ़ चल रहे मौजूदा केस के बारे में कोई बयान नहीं देंगे और केस से जुड़े गवाहों से बातचीत नहीं करेंगे.

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