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23 September 2024
चाइल्ड पोर्न केस सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास कोर्ट फैसला पलटा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी को लेकर सोमवार को ऐतिहासिक फैसला सुनाया. शीर्ष अदालत ने मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को खारिज करते हुए कहा कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी (अश्लील सामग्री) देखना और डाउनलोड करना पॉक्सो कानून तथा सूचना प्रौद्योगिकी कानून के तहत अपराध है. मामले की सुनवाई करते हुए कोर्ट बेंच ने चाइल्ड पॉर्नोग्राफी और उसके कानूनी परिणामों पर कुछ दिशा-निर्देश भी जारी किए. किसी व्यक्ति द्वारा इंटरनेट पर चाइल्ड पोर्नोग्राफी से संबंधित कंटेंट को देखना, डिस्ट्रीब्यूट करना या प्रदर्शित करना, किसी भी डिवाइस या अन्य तरीके से ऐसे कंटेंट के रियल या फिजिकल पजेशन या स्टोरेज के साथ या उसके बिना, पोक्सो अधिनियम के तहत अपराध है.
सुप्रीम कोर्ट ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी पर मद्रास हाई कोर्ट का फैसला पलट दिया है. इससे पहले मद्रास हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी गई थी. न्यायालय ने सुझाव दिया कि संसद को कानून में संशोधन कर चाइल्ड पोर्नोग्राफी शब्द को बदलकर बच्चों के साथ यौन शोषण और अश्लील सामग्री करने पर विचार करना चाहिए.
चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ मद्रास हाईकोर्ट के उस फैसले को खारिज कर दिया, जिसमें कहा गया था कि चाइल्ड पोर्नोग्राफी डाउनलोड करना और देखना अपराध नहीं है. 11 जनवरी को मद्रास हाई कोर्ट ने चेन्नई के एस हरीश (28) नामक एक व्यक्ति के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही रद्द कर दी थी. हरीश पर अपने मोबाइल फोन पर बच्चों से संबंधित अश्लील सामग्री डाउनलोड करने का आरोप लगाया गया था.