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21 April 2018

सुप्रीम कोर्ट मुख्य जज मिश्रा के खिलाफ महाभियोग नोटिस

मुख्य जज महाभियोग नोटिस

नई दिल्ली: मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ विपक्ष ने महाभियोग का नोटिस सौपा. देश के न्यायिक इतिहास में पहली बार सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश को महाभियोग प्रस्ताव का सामना करना पड़ सकता है. कांग्रेस सहित सात विपक्षी पार्टियों ने शुक्रवार को राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू को मुख्य न्यायाधीश के खिलाफ महाभियोग का प्रस्ताव लाने का नोटिस दिया है. महाभियोग मामले में संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा कदाचार और अक्षमता का आरोप साबित होने पर न्यायाधीश को पद से हटाया जा सकता है. इस प्रस्ताव को लागू करने से पहले राज्य सभा के कम से कम 50 और लोक सभा के 100 सांसदों की सहमति जरूरी है.

सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव में मेडिकल कॉलेज घूसखोरी और सीबीआई जज बीएच लोया के मामले का विशेष तौर पर जिक्र किया गया है. मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा ने जज लोया की मौत को प्राकृतिक बताते हुए इसकी स्वतंत्र जांच करने की मांग को खारिज कर दिया था. नोटिस में मिश्रा के खिलाफ पांच आधार गिनाए गए हैं. इनमें पद के दुरुपयोग का आरोप भी शामिल हैं. प्रसाद एजुकेशन ट्रस्ट में फायदा लेने का आरोप, जब मुख्य न्यायाधीश संविधान पीठ में हों तो किसी मामले को दूसरे जज के पास भेजा जाता है, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है. उन्होंने कई संवेदनशील मामलों को चुनिंदा बेंचों को दिया. फर्जी हलफनामे से जमीन का अधिग्रहण किया.

गौरतलब है की विपक्षी पार्टियों ने प्रेस रिलीज में मुख्य न्यायाधीश दीपक मिश्रा की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए थे. इससे पहले भी चार वरिष्ठम न्यायाधीश जे चेलमेश्वर, न्यायाधीश रंजन गोगोई, न्यायाधीश एमबी लोकुर और न्यायाधीश कुरियन जोसेफ ने शीर्ष न्यायालय के कामकाज को लेकर अपना असंतोष जाहिर किया था.

दीपक मिश्रा महाभियोग का सामना करने वाले सुप्रीम कोर्ट के पहले जज है. उनसे पहले देश के न्यायिक इतिहास में महाभियोग का सामना करने वाले पहले न्यायाधीश वी रामास्वामी, सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश पीडी दिनाकरण, कलकत्ता हाईकोर्ट के न्यायाधीश सौमित्र सेन, गुजरात हाईकोर्ट के न्यायाधीश जेबी पर्दीवाला शामिल है.

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