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04 January 2023

सीएम शिवराज भू-आवासीय अधिकार योजना का शुभारंभ

मप्र मुफ्त प्लाट योजना

टीकमगढ: सीएम शिवराज ने टीकमगढ़ जिले में मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना लॉन्च कर दी है. 10 हजार 918 हितग्राहियों को ₹129.37 करोड़ मूल्य के आवासीय भू-खंडों के वितरण कार्यक्रम आयोजित किया. कन्या पूजन व दीप प्रज्ज्वलन कर कार्यक्रम का शुभारंभ किया. इस दौरान सीएम ने हितग्राहियों से जमीन पर बैठकर चर्चा की और 36 हितग्राहियों के पास जा कर उन्हें प्लाट का प्रमाण पत्र दिया. मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना के तहत भूखंडों का वितरण किया गया है. इसके लिए पूरे प्रदेश से 14 लाख लोगों के आवेदन मिले हैं. वहीं भू-अधिकार पत्र वितरण कार्यक्रम में ₹255 करोड़ से अधिक लागत की 'बान सुजारा समूह जल प्रदाय योजना' का शिलान्यास किया. सीएम ने कहा तीर्थ दर्शन योजना में अब बुजुर्गों को हवाई जहाज से यात्रा कराई जाएगी.

मुख्यमंत्री भू-आवासीय अधिकार योजना

सीएम शिवराज सिंह चौहान बुधवार को टीकमगढ़ के प्रसिद्ध सिद्धपीठ बगाज माता मंदिर पहुंचे. यहां पहुंचकर मुख्यमंत्री ने विधिपूर्वक पूजा-अर्चना कर प्रदेशवासियों के उत्तम स्वास्थ्य व शांतिपूर्ण जीवन की कामना की.
    जय भगवति देवि नमो वरदे जय पापविनाशिनि बहुफलदे।
    जय शुम्भनिशुम्भकपालधरे प्रणमामि तु देवि नरार्तिहरे॥

सीएम शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि आज 4 जनवरी का दिन गरीब कल्याण के लिए स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा. ऐसे गरीब भाई-बहन, जिनके पास रहने की जगह नहीं है उन्हें नि:शुल्क प्लाट उपलब्ध कराए जाएंगे. टीकमगढ़ में योजना के शुभारंभ के बाद अलग-अलग जिलों में योजना लागू होती रहेगी. योजना में जमीन का पट्टा पति-पत्नी के नाम पर होगा. उन्हें कोई प्रीमियम नहीं देना होगा, जमीन पूरी तरह से नि:शुल्क मिलेगी और भू-खण्ड के साथ बाकी योजनाओं का लाभ भी मिलेगा. सीएम ने राजस्व विभाग के अमले को निर्देशित करके योजना के पात्र हितग्राही खोजकर डेटा तैयार कराने के आदेश दिए.

अप्रैल 2007 में लाडली लक्ष्मी योजना की शुरुआत भी टीकमगढ़ के कुंडेश्वर में की गई थी. इस योजना को दूसरे राज्यों ने अपनाया. पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती द्वारा बनाई गई साइकिल वितरण योजना को शिवराज सिंह चौहान ने मूर्त रूप दिया. इस योजना को भी दूसरे राज्यों ने अपनाया.

इनको मिलेगा लाभ
जिस परिवार के पास 5 एकड़ से कम जमीन हो.
जिस परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में न हो.
जिस परिवार में कोई भी सदस्य आयकर दाता न हो.
आवेदक जिस गांव में ये प्लॅाट चाहता है, वहां पर 1 जनवरी 2021 से मतदाता सूची में उसका नाम होना चाहिए.
जिस परिवार के पास रहने के लिए कोई आवास न हो.
जिस परिवार के पास सार्वजनिक वितरण प्रणाली (PDS) दुकान से राशन लेने की पात्रता सूची है.

SAARA ऐप या पोर्टल पर पात्र आवेदक आवेदन दर्ज कर सकेंगे. ये आवेदन ऐप के जरिए ग्राम पंचायत के सचिव और पटवारी के पास पहुंचेगा. पटवारी और पंचायत सेक्रेटरी जांच रिपोर्ट ऐप पर ही दर्ज कर आवेदन को तहसीलदार को फॉरवर्ड करेंगे. तहसीलदार आवेदन का प्रारंभिक परीक्षण कर RCMS पर रजिस्टर्ड करेंगे. इसके बाद सूचना का प्रकाशन कर दावे-आपत्ति बुलाकर उनका परीक्षण कराया जाएगा. ग्राम सभा के अभिमत के आधार पर तहसीलदार आदेश पारित करेंगे. इसी आधार पर ई-हस्ताक्षर के जरिए पट्‌टा जारी किया जाएगा.

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